उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना “UP Viklang Pension Yojana” 2023, सूची, यूपी विकलांग पेंशन योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन करें sspy-up.gov.in यूपी दिव्यांग पेंशन आवेदन पत्र, सूची, स्थिति, आवेदन पत्र पीडीएफ यहां उपलब्ध है। राज्य सरकार ने विकलांग नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार और सुधार के लिए उत्तर प्रदेश UP Viklang Pension Yojana शुरू की है। हमने आपको उत्तर प्रदेश विकलांगता पेंशन योजना 2023 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है, जैसे कि योजना का उद्देश्य, लाभ, पात्रता, सुविधाएँ, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन तिथि, आदि। अगर आप भी UP Viklang Pension प्लान से जुड़ी पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को पूरी तरह से जरूर पढ़ें।
UP Viklang Pension list pension Status 2023: विकलांग पेंशन में अपने नाम कसै देखें
SSPY UP विकलांग पेंशन योजना 2024
UP viklang pension yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए, आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और 40% की न्यूनतम विकलांगता होनी चाहिए। इस योजना के तहत, विकलांग व्यक्तियों को पेंशन के रूप में प्रति माह 1000 रुपये मिलेंगे। यह योजना 2016 में शुरू की गई थी और केवल उत्तर प्रदेश के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। up viklang pension योजना शुरू करने का कारण यह है कि विकलांग व्यक्ति आत्मनिर्भर हो सकता है और वित्तीय सहायता भी प्राप्त कर सकता है। उत्तर प्रदेश viklang pension योजना के लिए पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को 40% से अधिक viklang होनी चाहिए।
विकलांग पेंशन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपना आवेदन दोबारा से लॉगिन करना होगा लॉग इन करने के पश्चात आपको अपना आधार कार्ड सत्यापित करना होगा जैसे ही आप अपना आधार कार्ड सत्यापित कर लेते हैं तब आप अपना विकलांग पेंशन के लिए जो आवेदन किया गया था प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट करने के बाद आप अपने ग्राम विकास अधिकारी को वह प्रिंट सभी दस्तावेजों के साथ जमा करा दें
SSPY, Old Age Pension योजना 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म
UP Viklang Pension Yojana 2024 से जुड़ी जानकारी
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना |
उद्देश्य | विकलांग व्यक्ति को आर्थिक सहायता देना |
आवेदन की अंतिम तारीख | कोई तिथि निर्धारित नहीं |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति |
विकलांग पेंशन राशि | 500/-रूपये प्रति माह |
योजना की शुरुआत | 2016 |
विभाग | सामाजिक कल्याण विभाग |
आधिकारिक वेबसाइट | https://sspy-up.gov.in/ |
UP widow pension: 2024 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, सूची @sspy.up.gov.in
UP Viklang pension yojana के लिए पात्रता
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- 40 प्रतिशत की न्यूनतम विकलांगता।
- वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन या इसी तरह की किसी अन्य योजना के लिए आवेदन। सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्ति और सरकारी संस्थानों या घरों में मुफ्त सहायता प्राप्त करने वाले लोग पात्र नहीं होने चाहिए।
- आय: गरीबी रेखा की परिभाषा के भीतर आने वाले आवेदक या उसके परिवार की वार्षिक आय (वर्तमान में
- ग्रामीण क्षेत्रों में 46080 रुपये और शहरी क्षेत्रों में प्रति वर्ष 56460 रुपये प्रति परिवार निर्धारित) सब्सिडी के लिए पात्र है।
- यदि कोई विकलांग व्यक्ति तीन या चार पहिया वाहन या किसी भी वाहन का मालिक है, तो वे इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।
UP SSPY list , Status, Apply form links
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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
योग्य उम्मीदवार UP viklang pension योजना यूपी के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित तरीकों का पालन कर सकते हैं:
यूपी पेंशन प्लान के लिए आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट SSPY पर जाना होगा। इसके बाद होमपेज पर जाएं। जैसा कि नीचे बताया गया है कि किस प्रकार आप अपना रजिस्ट्रेशन विकलांग पेंशन के लिए कर सकते हैं
- अब आपको UP viklang pension “विकलांगता पेंशन” पर क्लिक करना होगा और अगले पृष्ठ पर “ऑनलाइन आवेदन करें” के विकल्प का चयन करना होगा।
- इस पृष्ठ पर, आपको व्यक्तिगत डेटा अपलोड करने की आवश्यकता है जैसे कि आवेदक का जिला, निवासी, नाम, पता, पिता का नाम, श्रेणी, लिंग, बैंक विवरण, आय विवरण, विकलांग विवरण, दस्तावेज।
- अंत में, कथन पढ़ें और इसे स्वीकार करें और कैप्चा कोड पूरा करने के बाद, सबमिट बटन पर क्लिक करें। इस तरह, आप यूपी विकलांगता पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
विकलांग पेंशन पूर्ण रूप से बनाने के लिए आपको अपना प्रिंट एप्लीकेशन आपने ब्लॉक स्तर ग्राम विकास अधिकारी को जमा करना होता है अन्यथा आपकी विकलांग पेंशन नहीं बनाई जाएगी वहां से आपको प्रस्ताव करने के बाद अपनी तहसील एसडीएम के पास से वेरीफाई करना होता है फिर वह प्रिंट एप्लीकेशन आपको अपने जिला स्तर पर जमा करनी होती है उसके बाद आप दोबारा से लॉगइन कर अपना स्टेटस देख सकते हैं
UP viklang pension पेंशन योजना महत्वपूर्ण दस्तावेज़
- आवेदक का आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र (Age Proof)
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र (Income Proof Certificate)
- विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) की विधिवत प्रमाणित प्रतिलिपि
- बैंक अकाउंट पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो (Latest Passport Size Photographs)
UP viklang pension योजना लिस्ट 2023-24
- उत्तर प्रदेश viklang pension योजना की सूची की जांच करने के लिए, आपको आधिकारिक वेबसाइट SSPY पर जाना चाहिए।
- आधिकारिक वेबसाइट SSPY जानने के बाद, “पेंशनभोगियों की सूची (2023-24)” के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आपसे जिला, ब्लॉक, विकास खंड, ग्राम पंचायत पूछा जाएगा।
इस तरह आप यूपी के विकलांगों के लिए पेंशन की सूची से परामर्श कर सकते हैं।
UP Viklang Pension Yojana (FAQs )
प्रश्न: UP Viklang Pension कितनी हैं?
उत्तर: इस योजना के तहत 1000/- रूपये प्रति माह पेंशन के रूप में दी जाएगी।
प्रश्न: साल 2023 में UP Viklang Pension योजना के तहत कितनी Pension मिलेगी?
उत्तर: 1000/- रूपये प्रति माह। लेकिन सरकार जल्द इसको बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति माह कर सकती है
प्रश्न: मैं UP Viklang Pension योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकता हूँ?
उत्तर: योग्य उम्मीदवार UP Pension आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/ इन पर अपना आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं।
प्रश्न: UP Viklang Pension योजना के आवेदन की अंतिम तारीख कितनी हैं?
उत्तर: इसके लिए आवेदन की कोई अंतिम तारीख नहीं हैं।
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